उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

फैसला: 100 क्विंटल तक गेहूं खरीद पर 48 घंटे में हो 50% भुगतान - किसानों से गेहूं खरीद

नैनीताल हाईकोर्ट ने गेहूं खरीद मामले में अहम फैसला दिया है. उच्च न्यायालय ने क्रय केंद्रों पर 100 क्विंटल तक गेहूं बेचने वाले छोटे किसानों का 50% का भुगतान 48 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए हैं.

गणेश उपाध्याय
गणेश उपाध्याय

By

Published : Apr 21, 2020, 3:39 PM IST

Updated : Apr 21, 2020, 4:00 PM IST

हल्द्वानीः नैनीताल हाईकोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गेहूं खरीद मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छोटे किसानों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि 100 क्विंटल तक गेहूं खरीद का 50 फीसदी भुगतान 48 घंटे में किया जाए.

जानकारी देते याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय.

बता दें कि, ऊधम सिंह नगर के शांतिपुरी निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने किसानों की कोरोना वायरस महामारी के दौरान गेहूं खरीद में आ रही दिक्कतों को बताया है. मंगलवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस रविंद्र मैथानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ेंःसीएम बोले- मानवीय और व्यवहारिक आधार पर सुविधा उपलब्ध कराएं DM

वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्रय केंद्रों पर 100 क्विंटल तक गेहूं बेचने वाले छोटे किसानों का 50% का भुगतान 48 घंटे के भीतर देने के निर्देश दिए. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को मुकर्रर की है.

Last Updated : Apr 21, 2020, 4:00 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details