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हाईकोर्ट में CBSE छात्रों के मामलों पर सुनवाई, 42 छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश

नैनीताल हाइकोर्ट (Nainital High Court) ने बोर्ड के 42 छात्रों को परीक्षा में शामिल (Case of inclusion of 42 students in examination) करने के मामले पर सुनवाई की. जिसमें हाईकोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया है.

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हाईकोर्ट में CBSE छात्रों के मामलों पर सुनवाई

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Published : Dec 22, 2022, 9:06 PM IST

Updated : Dec 22, 2022, 9:22 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने गुरूवार को 42 छात्रों के मामले में सुनवाई (Case of inclusion of 42 students in examination) करते हुए सीबीएसई को सभी छात्रों को बारहवीं की आने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिये हैं. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई.

मामले को देहरादून के प्रेमनगर स्थित ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली रूबी और उसके 41 अन्य साथियों की ओर से चुनौती दी गयी. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता डा कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत को बताया कि स्कूल ने सभी छात्रों को 12वीं कक्षा में प्रवेश दिया. इसके बदले में स्कूल ने प्रत्येक छात्र से 54000 पंजीकरण शुल्क वसूला.
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जब छात्रों ने सीबीएसई से संपर्क किया तो पाया कि स्कूल ने न तो पंजीकरण शुल्क जमा किया है, और न ही उनके प्रवेश के लिये सीबीएसई से उचित अनुमति ली है. छात्रों ने इस मामले की शिकायत उत्तराखंड के बाल संरक्षण आयोग से की. आयोग ने इस मामले की जांच करायी तो पता चला कि स्कूल ने सीबीएसई नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश दिया है.
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इस धोखाधड़ी के लिये स्कूल के मालिक व प्रधानाचार्य भूपेश कुमार व अमन कुमार के खिलाफ प्रेमनगर थाना में 16 दिसंबर को 420 का मुकदमा दर्ज किया गया. अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सीबीएसई को सभी छात्रों को सत्र 2022-23 के लिये एक जनवरी से होने वाली प्रयोगात्मक व बोर्ड परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही कहा की परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. अदालत ने सीबीएसई व स्कूल को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

Last Updated : Dec 22, 2022, 9:22 PM IST

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