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रुड़की विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण पर HC सख्त, अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश

भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा रुड़की में नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण मामले में नैनीताल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जिला विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश
अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश

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Published : Dec 25, 2020, 1:33 PM IST

नैनीताल: रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा सरकारी नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है. हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने नगर निगम रुड़की को विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. साथ ही कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए हैं.

आपको बताते चलें कि रुड़की निवासी गौरव पुंडीर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा रुड़की सिविल लाइन क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा किया गया है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई में विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं.

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याचिकाकर्ता गौरव का कहना है कि उनके द्वारा विधायक द्वारा किया गया अतिक्रमण की शिकायत कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से भी की गई थी. प्राधिकरण द्वारा मामले की जांच में अतिक्रमण की पुष्टि भी हुई. 2015 में प्राधिकरण ने विधायक को नोटिस जारी किया, इसके बावजूद भी विधायक ने नियम के विरुद्ध अवैध निर्माण जारी रखा. जिसके बाद याचिकाकर्ता को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने विधायक द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर रिपोर्ट जिला विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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