नैनीताल:चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर दायर शपथपत्र पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने 28 जून 2021 के निर्णय को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटाया है.
यात्रा पर प्रतिबंध हटाते हुए, मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यात्रा मंदिरों में आने वाले भक्तों की दैनिक संख्या पर प्रतिबंधों के साथ शुरू होगी. इसके साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता के अनुसार पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए भी प्रशासन को कहा है. इन सभी चारों धामों में भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को इन बिंदुओं पर यात्रा शुरू करने से पहले ध्यान देने के निर्देश दिए हैं-
- चारधाम यात्रा में प्रति दिन केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी है.
- श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर नेगेटिव और डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होगा.
- चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा हैय
- श्रद्धालुओं का कुंड में स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया है.
- खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि चारों धामों में मेडिकल की पूर्ण सुविधा हो, जैसे- मेडिकल स्टाफ, नर्सें, डॉक्टर, ऑक्सीजन बेड और वेंटीलेटर.
- यात्रा के दौरान सरकार मेडिकल हेल्प लाइन जारी करे, जिससे अवस्थ्य लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओं का आसानी से पता चल सके.
- श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट व वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के जांच के लिए चारों धामों में चेक पोस्ट बनाने को कहा गया है. जैसे- बदरीनाथ में पांच, केदारनाथ में तीन.
- भविष्य में अगर कोविड के केसों में बढ़ोतरी होती है तो सरकार यात्रा को स्थगित कर सकती है.
- कोर्ट ने एंटी स्पीटिंग एक्ट को चारों धामो में प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है.
- तीनों जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि वो यात्रा का मॉनिटरिंग करे और उसकी रिपोर्ट हर सप्ताह कोर्ट में दें.
- जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों व एनजीओ की सहायता ले सकते हैं लेकिन एनजीओ सही व जिम्मेदार होनी चाहिए.
- चारधाम यात्रा में जगह-जगह पर सुलभ शौचालय बनाये जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो.
सरकार ने की थी रोक हटाने की मांग:मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि अभी प्रदेश के साथ साथ देश में कोविड केशों में कमी आयी है और सभी मंदिर, स्कूल, न्यायालय, संसद सब खुल चुके हैं. लिहाजा चारधाम यात्रा को भी कोविड के नियमों के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाए. यात्रा नहीं होने के कारण इसमें लगे लोगों पर रोजी रोटी का खतरा पैदा हो गया है. महाधिवक्ता ने आगे दलील दी कि प्रतिबंध लगाते समय न्यायालय द्वारा दर्शायी गई चिंताओं को दूर कर दिया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सरकार ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया है कि यात्रा के लिए COVID-19 SOP का कड़ाई से पालन किया जाएगा.
वहीं, अधिवक्ता शिव भट्ट ने चारों धामों में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी बिंदुओं को कोर्ट के सम्मुख रखा. उन्होंने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को खोलने के लिए जो एसओपी जारी की है वह पूर्ण नहीं है, इसमे कई तह की कमियां हैं. सरकार के पास मेडिकल की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं हैं, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर नहीं हैं, व नियमो के पालन कराने के लिए पर्याप्त पुलिय फोर्स तक नहीं है. लिहाजा चारधाम यात्रा को प्रतिबंधों के साथ खोला जाए.
खंडपीठ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्ष में एक बार होने वाली चारधाम यात्रा जो अक्टूबर में समाप्त हो जाती है, इसमें उस मार्ग में काम करने वाले व्यापारी व स्थानीय लोग यात्रा बंद होने से बेरोजगारी हो जाते हैं जिससे उन लोगों पर रोजी रोटी खतरा और अधिक बढ़ जाता है.