नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियों के आदेश कोर्ट के अधीन रहेंगे.
बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बीएड के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य कर दिए थे. राज्य सरकार ने भी इस शर्त को नियमों में जोड़ लिया था. जिसके बाद तय किया गया कि नियुक्तियों में पहली प्राथमिकता डीएलएड के अभ्यर्थियों को दी जाएगी. डीएलएड अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.
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