नैनीताल: पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है. आरोप है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने न सिर्फ कोर्ट के आदेश की अनदेखी की, बल्कि तथ्यों को भी तोड़ मरोड़कर पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत के खिलाफ अवमानना के चार्ज फ्रेम करते हुए 11 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है. बता दें जनता इंटर कॉलेज जांगीधार पौड़ी गढ़वाल के प्रबंधक उत्तम सिंह नेगी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.
याचिका में उत्तम नेगी ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उनका प्रत्यावेदन को यह कह कर निरस्त कर दिया कि प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु विज्ञप्ति शाह टाइम्स अखबार में निकाली गई थी, जो उनकी लिस्ट में नही है. जबकि उनकी लिस्ट में दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा थे.