नैनीतालःटीएचडीसी की ओर से नियुक्तियों में विकलांग आरक्षण का पालन न करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टीएचडीसी समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, उमंग भारद्वाज ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2022 में टीएचडीसी ने कार्यपालक प्रशिक्षु/विधि अधिकारी के पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. जिसमें याचिकाकर्ता ने शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट के रूप में आवेदन किया था. साथ ही बताया था कि याचिकाकर्ता बेंचमार्क विकलांगता यानी (50 फीसदी से ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांग) वाला व्यक्ति है. उसने इस श्रेणी में अखिल भारतीय क्लैट परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है.
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