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नैनीताल HC ने जिपं अध्यक्ष रजनी भंडारी और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

नैनीताल हाईकोर्ट ने नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोप वाली याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जिला पंचायत अध्यक्ष को 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital High Court
नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Feb 17, 2022, 4:50 PM IST

नैनीताल:नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोप वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

बता दें, चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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मामले के अनुसार चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि साल 2012-13 में हुई नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को मिला था. उन्होंने अपने पद का दुरुयोग करते हुए मनमानी पूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई. इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं.

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