नैनीताल:नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोप वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.
बता दें, चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.