नैनीतालःकेंद्र सरकार द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किए जा रहे सचिवों के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्याय प्राधिकरण (कैट) को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि फरवरी में केंद्र सरकार की ओर से सीधे भर्ती किए जा रहे संयुक्त सचिवों के मामले में तमाम दस्तावेजों के साथ अनियमितता की गई. उन्होंने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कैट की नैनीताल बेंच में याचिका दायर की थी. अक्टूबर में केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई दिल्ली कैट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट के चेयरमैन जस्टिस रेड्डी ने इसी माह की चार तारीख को इस मामले की सुनवाई नैनीताल बेंच से दिल्ली बेंच स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे. याचिकाकर्ता के अनुसार चेयरमैन ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली में करने से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा इसलिए इस मामले की सुनवाई दिल्ली बेंच द्वारा ही की जानी उचित हैं.