नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना प्रदेश के सचिव शहरी विकास को महंगा पड़ गया. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को सितारगंज नगर पालिका में 2 सप्ताह के भीतर अवर अभियंताओं की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश के बावजूद अवर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गई.
सितारगंज निवासी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उनके द्वारा 2020 में पालिका के माध्यम से नाली, खड़ंजा निर्माण और टाइल बिछाने का काम किया गया. लेकिन काम की नपाई ना होने की वजह से भुगतान नहीं हो सका.