नैनीतालःदेहरादून में महिला की संपत्ति पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए देहरादून के एसएसपी, एसएचओ समेत एमडीडीए पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने तीनों पक्षकारों को आदेश दिए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को दें, अन्यथा सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसएसपी, एसएचओ और एमडीडीए को आदेश दिए हैं कि वह जुर्माने की राशि अपने वेतन से देंगे.
बता दें कि देहरादून निवासी सविता गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पलटन बाजार में उनकी दुकान है और कुछ समय पहले उनके द्वारा दुकान गौरव गुप्ता समेत अन्य को बेच दी गई थी. मगर दुकान की छत नहीं बेची. जिन लोगों को उनके द्वारा दुकान बेची गई, उनके द्वारा दुकान की छत पर अवैध रूप से कब्जा कर बिना अनुमति के निर्माण कर दिया गया है.
इसकी शिकायत महिला के द्वारा 2019 में एमडीडीए, एसएसपी देहरादून समेत एसएचओ से की थी. लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिविल वाद दायर करने के आदेश दिए और सविता की याचिका को खारिज कर दिया था.