नैनीतालःश्रीनगर के कांडा रामपुर में अलकनंदा स्टोन क्रशर संचालन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की टेबल में है. आज मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने अभी तक जवाब पेश न करने पर सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.
बता दें कि कांडा रामपुर में अलकनंदा स्टोन क्रशर संचालन मामले में श्रीनगर के फरासू निवासी नरेंद्र सिंह सेंधवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार को कई बार इस मामले में जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया.
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