नैनीतालःरुड़की के पिरान कलियर और किलकिली दरगाह में इमाम की ओर से दान पात्रों का ठेका नहीं कराने एवं रोजाना दुकानों को अपने चेहतों के दिए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सचिव वक्फ बोर्ड को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 30 दिन के भीतर विधि अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आदेश की प्रति व अपनी सभी शिकायतें एक प्रत्यावेदन बनाकर दस दिन के भीतर सचिव वक्फ बोर्ड देहरादून को दें.
बता दें कि रुड़की निवासी इकराम अली ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि इमाम शरीफ अहमद की ओर से पिरान कलियर और किलकिली दरगाह का पिछले पांच सालों से दान पात्रों का टेंडर नहीं किया है. जिसके कारण वक्फ बोर्ड को बहुत हानि हुई है. इमाम की ओर से दानपात्रों के चढ़ावे को अपने लोगों को दिया जा रहा है और यहां लगने वाली दुकानों को भी अपने ही रिश्तेदारों को प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है.