नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने आज जिला पंचायत उधमसिंह नगर की तरफ से दायर टैक्स वसूली को लेकर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद सरकार से अगले बुधवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है.
बता दें कि जिला पंचायत उधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलता आ रहा था. जिसपर सचिव पंचायतीराज ने 19 जनवरी 2021 को यह कहकर रोक लगा दी थी कि उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे की अनुमति नहीं ली है. ऐसे में टैक्स वसूलने के लिए जिला पंचायत को हाईवे की अनुमति लेनी आवश्यक थी.