नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, निदेशक संस्कृत शिक्षा देहरादून, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, बद्रीश कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय डिमरी सिमली कर्णप्रयाग व बद्रीश कीर्ति इंटर कॉलेज डिमरी सिमली कर्णप्रयाग से 18 अप्रैल 2023 तक जवाब पेश करने को कहा है.
इस मामले के अनुसार पर्वतीय शिल्पकार सभा के अध्यक्ष गिरीश लाल आर्या निवासी गोपेश्वर चमोली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है. इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में पंचाग को देखकर त्रिपता या अष्ठमी को अवकाश किया जाता है. वर्तमान प्रदेश में संस्कृत के 12 विद्यालय व महाविद्यालय हैं, जिनमें से तीन विद्यालयों में रविवार को अवकाश रहता है बाकी में त्रिपता या अष्टमी को अवकाश होता है.