नैनीताल:टिहरी बांध को लेकर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की. हाई कोर्ट में टिहरी बांध से होने वाली आय को उत्तराखंड के विकास, रोजगार और विस्थापितों पर ऊपर खर्च किये जाने को लेकर सुनवाई हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश की सरकारों समेत टीएचडीसी को चार हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.
बता दें कि आज टिहरी बांध को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई. इस मामले के टिहरी बांध विस्थापित देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र व उसके आसपास में फैला हुआ है. इस बांध की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं जुड़ी हुई. फिर भी बांध से होने वाली आय का 12 प्रतिशत उत्तराखण्ड सरकार को दिया जाता है बाकि 88 प्रतिशत आय केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाती है. जबकि, उत्तराखण्ड में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजगार के साधन सीमित हो हो रहे है.