नैनीतालःरुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्रवाई करें. वहीं, मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है.
बता दें कि रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल (Roorkee Nagar Nigam Mayor Gaurav Goel) ने अपने पद का दुरुपयोग किया है. उन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए फोन कर मांगे और उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया. बाद में उनके वॉइस सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजा गया. फोरेंसिक की रिपोर्ट सही पाई गई.