नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पुरोला में विकास कार्यों के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद उन कार्यों को बिना किसी सूचना के निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
इस मामले के अनुसार पुरोला उत्तरकाशी निवासी हरिमोहन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दिसम्बर 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा पुरोला नगर पंचायत के विकास कार्यों हेतु 16 विकास कार्यों की घोषणा की थी. जिनका शासनादेश 31 दिसम्बर 2021 को जारी भी हो गया. कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाने के कारण आगे की कार्यवाही रुक गयी. 31 मार्च को प्रशासन ने पांच कार्यों के लिए करीब 18 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी और शासनादेश जारी कर दिए. जिनमें पुरोला नगर पंचायत के लिए ओपन जीम, नालियां, सड़कें, बस व टैक्सी स्टैंड आदि थे.