नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार से 29 मार्च तक फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने गृह सचिव को तीन बार समय देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. परंतु आज तक गृह सचिव द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई.
मामले के मुताबिक, चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए वर्ष 2018 में आए थे. जिन्हें मुम्बई पुलिस द्वारा सोने के तस्करी करने के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया था. इन लोगों को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था. वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया. इन पर आरोप लगाया कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास इंडिया की फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की.
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