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एनआईटी सुमाड़ी को लेकर HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

इससे पहले ही भी सरकार एनआईटी सुमाड़ी पर अपना जवाब पेश कर चुकी है. जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई थी.

नैनीताल

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Published : Nov 21, 2019, 8:29 PM IST

नैनीताल:श्रीनगर में एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) सुमाड़ी के स्थाई निर्माण को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अभिजय नेगी,अधिवक्ता याचिकाकर्ता.

बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी एनआईटी मामले में अपना जवाब कोर्ट में पेश किया था. जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई और कोर्ट का बताया था कि एनआईटी सुमाड़ी में छात्रों के पठन-पाठन की कोई सुविधा नहीं है. कॉलेज का बुनियादी ढांचा भी अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है. छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.

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वहीं, इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ एनआईटी को भी अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 2 सप्ताह बाद एक बार फिर इस मामले में अहम सुनवाई होगी.

बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि एनआईटी श्रीनगर को बने हुए नौ साल हो गए हैं, लेकिन नौ साल बाद भी एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला. छात्र लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. अभी जिस बिल्डिंग में छात्र रह रहे है वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जहां कभी भी हादसा हो सकता है.

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