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फैक्ट्रियों के प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से सभी फैक्ट्रियों को लिस्ट मांगी थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां ऐसी है जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करती. लिहाजा राज्य सरकार इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही करे.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Mar 26, 2019, 9:10 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड में स्थित फैक्ट्रियों के प्रदूषण से संबंधित याचिका पर आज नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने कोर्ट की खंडपीठ को अवगत कराया कि सीपीसीबी द्वारा अभीतक मानकों को पूरा नहीं करने वाली लगभग 20 प्रतिशत फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है. वहीं, अब राज्यसरकार ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष चुनाव का हवाला देते हुए अगले बुधवार तक का समय मांगा है.

जानकारी देते अधिवक्ता नैनीताल हाई कोर्ट.

बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उधम सिंह नगर में इंडस्ट्रीज के द्वारा वायु व जल प्रदूषण किया जा रहा है. जिससें कई लोगों की हेपेटाइटिस से मौत भी हो गई है. साथ ही याचिका में कहा कि प्रदूषण के कारण यहां की कृषि भूमि भी कृषि के लायक नहीं रह गई है. फैक्ट्रियों ने निकलने वाली गंदगी खेतों और नदियों में जा रही है.

वहीं, पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से सभी फैक्ट्रियों को लिस्ट मांगी थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां ऐसी है जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करती. लिहाजा कोर्ट नेइन फैक्ट्रियों के खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे.

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट कीखंडपीठ के समक्ष अपना जवाब पेश किया. राज्यसरकार ने कोर्ट में कहा कि पीसीबी द्वारा अभीतक मानकों को पूरा नहीं करने वाली लगभग 20 प्रतिशत फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है. वहीं, अब इस मामले में कोर्ट के समक्ष चुनाव का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने अगले बुधवार तक का समय मांगा है.

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