नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2017-18 में हुई होमगार्ड भर्ती घोटाले के मामले के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती के लिए जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार व कमांडेंड जनरल होमगार्ड से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नही की गई. इस मामले में कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंड होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितम्बर को नियत की गई है.
इस मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में 2017-18 में होमगर्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई अयोग्य अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर कंपनी कमांडेंट व जिला कमांडेंट ने होमगार्ड की भर्ती की, जबकि योग्य अभ्यर्थियों को इससे वंचित कर दिया. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसके द्वारा एसएसपी, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून, उच्च अधिकारियों सहित राज्यपाल से भी इसकी शिकायत कर जांच कराने की मांग की लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने पर उसे उच्च न्यायलय की शरण में आना पड़ा.