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नैनीताल HC में होमगार्ड भर्ती घोटाले की सुनवाई, कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब पेश करने के दिये आदेश

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Published : Jul 28, 2022, 3:03 PM IST

हरिद्वार में 2017-18 में हुई होमगार्ड भर्ती घोटाले के मामले के खिलाफ जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती के लिए जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है.

Home Guard Recruitment scam Haridwar
नैनीताल HC में होमगार्ड भर्ती घोटाले की सुनवाई

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2017-18 में हुई होमगार्ड भर्ती घोटाले के मामले के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने होमगार्ड भर्ती के लिए जारी लिस्ट पर अग्रिम आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार व कमांडेंड जनरल होमगार्ड से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नही की गई. इस मामले में कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंड होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितम्बर को नियत की गई है.

इस मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में 2017-18 में होमगर्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई अयोग्य अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर कंपनी कमांडेंट व जिला कमांडेंट ने होमगार्ड की भर्ती की, जबकि योग्य अभ्यर्थियों को इससे वंचित कर दिया. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसके द्वारा एसएसपी, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून, उच्च अधिकारियों सहित राज्यपाल से भी इसकी शिकायत कर जांच कराने की मांग की लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने पर उसे उच्च न्यायलय की शरण में आना पड़ा.

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याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेजों में गौतम कुमार जिला कमांडेंट के खाते में एक लाख रुपये सुखदेव हरिद्वार ने, दो लाख रुपये नीरज चौधरी श्रीनगर गढ़वाल और चार लाख इक्कतीस हजार रुपये अन्य सात लोगों के द्वारा चेक व नकद के रूप में जमा किये गए. इस भर्ती घोटाले में राकेश कुमार कम्पनी कमांडेंट भी शामिल है. जो अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनके बिना शारीरिक परीक्षा के भर्ती करा रहा है. जिसके साक्ष्य उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए हैं.

ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि होमगार्ड भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय. याचिकाकर्ता के अधिक्वता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह भर्ती प्रक्रिया नियमों को दरकिनार करके की गई है. भर्ती प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन किया गया. ऐसे अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया गया जो शारीरिक रूप से भर्ती योग्य नहीं थे. साथ ही इनके द्वारा याचिककर्ता को बार-बार डराया व धमकाया जा रहा है. इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार व जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है.

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