नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के ग्राम नौला मासी में जंगली जानवरों को मारने के लिए रिहायशी क्षेत्र में लगाए जा रहे विस्फोटों से हो रही पालतू जानवरों की मौत (case of death of pets due to explosives at almora) और ग्रामीणों पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी अल्मोड़ा को आदेश दिए हैं कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई करें.
इस मामले के अनुसार पूर्व ग्राम प्रधान मुन्नी देवी निवासी जैठखोला नौला मासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के अल्मोड़ा जिले के ग्राम नौला में रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों को मारने के लिए विस्फोटक लगाए जा रहे हैं. जिसकी चपेट में आने से उनके पालतू जानवरों की मौत होने के साथ ही ग्रामीणों पर खतरा मंडरा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह से रिहायशी क्षेत्रों में विस्फोटक लगाना कानूनन अपराध है.