नैनीतालःएम्स यानीअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में दिल्ली एम्स की ओर से कैट की नैनीताल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है. कैट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली एम्स का रिकॉर्ड पेश किया जाए. आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की है.
गौर हो कि जून 2012 से अगस्त 2014 तक तत्कालीन सीवीओ यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों से जुड़े भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच की. उनके पद से हटने के बाद उन्हें साल 2015-16 में उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में उनको जीरो ग्रेडिंग कर दी गई. जुलाई 2017 में उन्होंने कैट की नैनीताल बेंच के समक्ष इसको चुनौती दी. कैट की बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली एम्स को नोटिस जारी किया.
ये भी पढ़ेंःदिल्ली HC का आदेश, किडनी की बीमारी से ग्रस्त 4 वर्षीय बच्चे के लिए विदेश से इंजेक्शन मंगवाए AIIMS