नैनीतालःअल्मोड़ा के स्याल्दे के दूरस्थ गांव तोक गुरानी में निर्माणधीन सड़क मामले में नैनीतालहाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में रानीखेत डिवीजन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सभी ग्रामीणों की बात सुनकर और तथ्यों पर विचार करने को कहा. साथ ही दोबारा सर्वे कर 2 महीने के भीतर निर्माणधीन सड़क के लिए अग्रिम आदेश जारी करने के आदेश दिए.
दरअसल, अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे निवासी प्रीतम सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि स्याल्दे ब्लॉक के दूरस्थ गांव तोक गुरानी के अलग-अलग तोकों में तकरीबन 80 फीसदी लोग निवास करते हैं. लोक निर्माण विभाग की ओर से इन तोकों छोड़कर जिन तोको में 20 फीसदी लोग रहते हैं, उन गावं के लिए सड़क का निर्माण प्रस्तावित किया है