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स्याल्दे के तोक गुरानी निर्माणधीन सड़क मामले में सुनवाई, HC ने PWD को दिए ये आदेश - नैनीताल हाईकोर्ट में तोक गुरानी सड़क निर्माण की सुनवाई

स्याल्दे के दूरस्थ गांव तोक गुरानी में लोनिवि की ओर से सड़क निर्माण को लेकर सर्वे किया गया है. जिस पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए. इतना ही नहीं उन्होंने हाईकोर्ट की शरण भी ली. अब हाईकोर्ट ने लोनिवि को 2 महीने के भीतर ग्रामीणों की समस्या हल करने को कहा है.

nainital high court
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Published : Oct 6, 2021, 7:49 PM IST

नैनीतालःअल्मोड़ा के स्याल्दे के दूरस्थ गांव तोक गुरानी में निर्माणधीन सड़क मामले में नैनीतालहाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में रानीखेत डिवीजन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सभी ग्रामीणों की बात सुनकर और तथ्यों पर विचार करने को कहा. साथ ही दोबारा सर्वे कर 2 महीने के भीतर निर्माणधीन सड़क के लिए अग्रिम आदेश जारी करने के आदेश दिए.

दरअसल, अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे निवासी प्रीतम सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि स्याल्दे ब्लॉक के दूरस्थ गांव तोक गुरानी के अलग-अलग तोकों में तकरीबन 80 फीसदी लोग निवास करते हैं. लोक निर्माण विभाग की ओर से इन तोकों छोड़कर जिन तोको में 20 फीसदी लोग रहते हैं, उन गावं के लिए सड़क का निर्माण प्रस्तावित किया है

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मामले को लेकर तोक गुरानी के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि निर्माणाधीन सड़क का दोबारे से सर्वे किया जाए. साथ ही उनके गांव को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जाए. ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अभी उन्हें ब्लॉक कार्यालय तक जाने के लिए 22 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. वहीं, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.

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