नैनीतालःहाईकोर्ट में रिटायर कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से जबरन पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि नवंबर तक उक्त कटौती को बंद करने पर विचार किया जा रहा है. जिस पर कोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है.
बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा था कि किसी की पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं की जा सकती. आज यानी बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि दीपावली तक अनिवार्य कटौती को बंद करने पर विचार किया जा रहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.