नैनीतालःसाल 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 से 45 पदों पर नियम विरुद्ध हुई नियुक्तियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने को बाद सरकार से 3 महीने के भीतर एसआईटी की जांच पूरी करने को कहा है.
गौर हो कि हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडेय ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में विभिन्न 40 से 45 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. इन पदों पर कई अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भी किया गया था, लेकिन इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई. जिन लोगों की नियुक्ति की गई, वे सारे बिना लिखित परीक्षा के रखे गए.