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नैनीताल पाइंस श्मशान घाट तक सड़क निर्माण मामला, सरकार को कोर्ट में पेश करना होगा जवाब

Nainital Shamsan Ghat Road मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. पूरा मामला पाइंस श्मशान घाट को मुख्य सड़क से जोड़ने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 4, 2023, 6:23 PM IST

नैनीतालःउत्तराखंड के नैनीताल में पाइंस श्मशान घाट तक सर्वे होने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है. जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्य मार्ग से पाइंस श्मशान घाट तक सड़क का सर्वे हो गया है. सड़क निर्माण के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से आगामी 19 दिसंबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
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बता दें कि नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट तक सर्वे होने के बाद भी घाट को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ा गया है. जबकि, मोटर मार्ग का सर्वे जिला अधिकारी और कमिश्नर की संस्तुति पर पहले ही हो चुकी है.

घाट तक मोटर मार्ग न होने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं घाट में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है. जैसे पानी, बैठने और लकड़ियां आदि की. जिसकी वजह से घाट जाने वाले लोगों को असुविधा होती है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाए और वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.
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