नैनीतालःउत्तराखंड में कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल में हुए 70 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई आगामी 15 अप्रैल 2024 को होगी.
बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशम हुसैन खान उर्फ विक्की खान समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोरोना महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई है. आरोप है कि कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर करीब 70 करोड़ की धनराशि हड़प गई.
संबंधित खबरें पढ़ेंःकौशल विकास में प्रशिक्षण के नाम पर घोटाले का आरोप! RTI कार्यकर्ता विक्की खान का खुलासा