नैनीतालःबदरी केदार मंदिर समिति की ओर से महालक्ष्मी मंदिर का अधिकार डिमरी पंचायत को किराए पर देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, सचिव संस्कृति से 2 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र पेश करने को कहा है. शपथ पत्र पेश न करने पर कोर्ट ने दोनों सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. अब मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
आज सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि एक्ट के अनुसार बदरी केदार मंदिर कमेटी ने संपत्ति के हस्तांतरण से पहले राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली. जबकि, बदरी केदार मंदिर कमेटी ने बिना अनुमति के ही मंदिर को किराए पर दे दिया. पांच साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार ने 2018 से अभी तक कोर्ट में अपना शपथ पत्र तक पेश नहीं किया. जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.
ये भी पढ़ेंःजोशीमठ प्रभावितों को बदरीनाथ यात्रा से उम्मीदें, जानें भू-धंसाव को लेकर ताजा हालात