नैनीतालःखानपुर विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया और दूसरी पीठ को सुनवाई के लिए भेज दिया.
गौर हो कि हरिद्वार जिले के लक्सर के देवकी कलां निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है. जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें वीरेंद्र कुमार ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची दी है.
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याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार ने याचिका में कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है. याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि उनकी ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए.
गौर हो कि इस मामले में कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है. पिछली सुनवाई 14 जून को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी. इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे सही है. इसका जवाब पेश करें, लेकिन आजतक उनकी ओर इसका जवाब पेश नहीं किया गया है.
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सुनवाई के दौरान उमेश कुमार की तरफ से गोपाल वर्मा अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह याचिका सही नहीं है. अब न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनने से मना कर दिया है. जिसके बाद इस याचिका तो दूसरी पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है.