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कालसी ग्राम पंचायत में 2 बार मरम्मतीकरण के बाद भी नहीं सुधरी सड़क, देहरादून DM को HC में पेश होने के आदेश - सड़क पुनर्निर्माण का काम

Kalsi Road Construction Case दो बार 10-10 लाख रुपए की लागत से सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन हालत के जस के तस हैं. आलम ये है कि सड़क पर और ज्यादा गड्ढे हो गए हैं. जिस पर अब हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है. यह पूरा मामला कालसी ग्राम पंचायत का है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 14, 2023, 7:06 PM IST

Updated : Dec 14, 2023, 9:27 PM IST

नैनीतालःदेहरादून जिले के कालसी ग्राम पंचायत में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत दो बार सड़क का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन सड़क की हालत नहीं सुधरी. आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया. ऐसे में यह मामला हाईकोर्ट की टेबल में पहुंच गया. जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी को पेश होने को कहा है.

दरअसल, देहरादून जिले के कालसी ग्राम सभा जिसौऊ घराना निवासी बलिन ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ग्राम सभा में 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना' के तहत सड़क का निर्माण किया गया. इसके बाद सड़क सुधारीकरण के लिए 2 बार यानी 2021-22 और 2022-23 में 10-10 लाख रुपए स्वीकृति किए गए, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है.
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याचिकाकर्ता बलिन का कहना था कि दो बार पुनर्निर्माण का काम होने के बावजूद भी सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो दुर्घटना को दावत दे रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है जिन लोगों को सड़क सुधारीकरण के पैसे स्वीकृत हुए थे, उन लोगों से पैसों की वसूली की जाए. उनके खिलाफ सरकारी धन का दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज कराया जाए.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले में भ्रष्टाचार भी हुआ है. पूरे मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले में खंडपीठ ने देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

Last Updated : Dec 14, 2023, 9:27 PM IST

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