नैनीतालःबागेश्वर जिले के कांडा केडाप्टी में अवैध खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि अवैध खनन पर जो जुर्माना लगाया गया था, उसका क्या हुआ? चार हफ्ते के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं. साथ ही खंडपीठ ने अवैध खड़िया खनन पर लगी रोक को जारी रखा है.
मामले में सरकार की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर अवैध खड़िया खनन की संयुक्त जांच की गई और जुर्माना भी लगाया गया है. जिस कोर्ट ने खड़िया खनन में लगी रोक को अग्रिम आदेशों को रोक लगाई है. अब इस मामले की सुनवाई आगामी 18 अप्रैल 2024 को होगी. तब तक डाप्टी में अवैध खड़िया खनन नहीं हो होगा.
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