नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलियानाले में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि नाले के ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे के भीतर समाचार पत्रों और ई टेंडर निकालें. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके लिए 206 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, उन्हें इसमें टेंडर निकालना है और उन्हें समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार को टेंडर निकालने की राहत दी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए 2018 से अब तक 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ. उनके इस तथ्य पर कोर्ट ने अगली तिथि को उनसे इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है.
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