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हरिद्वार ज्ञान गोदड़ी मामले में HC में सुनवाई, नगर निगम और सरकार को करना होगा स्थिति स्पष्ट - गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी

Gyan Godri Controversy in Haridwar हरिद्वार में सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा विवाद अभी भी नहीं सुलझ पाया है. मामला नैनीताल हाईकोर्ट की टेबल पर है. ऐसे में उम्मीद है कि विवाद हल हो सकता है. फिलहाल, कोर्ट ने मामले में हरिद्वार नगर निगम और राज्य सरकार से एक हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

HC on Gyan Godri Haridwar
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 28, 2023, 8:02 PM IST

नैनीतालःहरिद्वार के हरकी पैड़ी के पास गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के पुनर्निर्माण से जुड़ी याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार नगर निगम समेत राज्य सरकार से एक हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अब पूरे मामले की सुनवाई आगामी 6 जनवरी 2024 को होगी. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई.

दरअसल, शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि हरिद्वार के हरकी पैड़ी के पास ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए. याचिका में कहा गया है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था.
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गुरु नानक के आगमन पर हरकी पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो साल 1976 तक इस स्थान पर थी, लेकिन 1976 में हरकी पैडी के सौंदर्यीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे दोबारे इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर और सिखों के पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया.

जबकि, साल 2001 में इसकी शिकायत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से की गई. तत्कालीन जिलाधिकारी ने भूमि आवंटित करने के लिए सरकार को संस्तुति भेजी, लेकिन जो भूमि आवंटित की जानी थी, वो भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की थी. इसके बाद फिर संस्तुति भेजी गई, लेकिन अब तक उस संस्तुति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. लिहाजा, अब नैनीताल हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू हो गई है.

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