नैनीतालः हल्द्वानी के मटर गली के पास नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की जमीन अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने भूमि पर कब्जा और अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए है कि वे दोबारा से इस भूमि का निरीक्षण करें. साथ ही अतिक्रमणकारियों को हटाकर उसकी रिपोर्ट मय दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अगली तिथि को जिलाधिकारी खुद कोर्ट में पेश होंगे. इससे पहले भी कोर्ट ने जिलाधिकारी को यह निर्देश दिए थे. जिलाधिकारी की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. जो शपथ पत्र पेश किया गया, उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया कि कितने लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? कितनी दुकानें, होटल और मकान बने हैं. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से दोबारे इस भूमि का निरीक्षण कर मय दस्तावेजों के साथ फिर से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.
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