नैनीतालःप्रेमी जोड़ों (couple) को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को निर्देश दिए हैं कि अगर इन जोड़ों को उनके परिवार या अन्य किसी संघ, समुदाय, जाति धर्म के लोगों से खतरा उत्पन्न हो रहा है या फिर पुलिस में शिकायत कर सकते हैं तो पुलिस बिना देरी किए उन लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करें. वहीं, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड डीजीपी को इस संबंध में प्रदेश के सभी थानों के लिए एक सर्कुलर जारी करने को कहा है.
दरअसल, यह आदेश हाईकोर्ट ने नैनीताल की एक विवादित संपत्ति (disputed property) के मामले में 17 नवंबर को दिया था. जिसमे पुलिस की ओर एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दूसरे पक्ष की शिकायत पर नहीं की. जब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कोतवाली मल्लीताल के कोतवाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए.
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