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नैनीताल हाईकोर्ट ने बांण गंगा अवैध खनन मामले पर जिलाधिकारी से की रिपोर्ट तलब

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Dec 23, 2021, 1:42 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने ग्राम नेहन्दपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में बांण गंगा व ग्राम समाज की भूमि पर अवैध खनन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. वहीं खंडपीठ ने गुरुकृपा ट्रेडर्स को नोटिस जारी किया है.

जानिए क्या है मामला:मामले के अनुसार सोनू कुमार निवासी नेहन्दपुर लक्सर जिला हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुरुकृपा ट्रेडर्स को सरकार ने तालाब बनाने के लिए जून 2021 में पट्टा स्वीकृत किया था. जिसकी आड़ में विपक्षी ने बांण गंगा व ग्राम सभा की 10 एकड़ भूमि पर अवैध खनन कर दिया है.

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इस भूमि को स्टोन क्रशरों को बेचा जा रहा है. अभी तक इनके द्वारा तालाब की खुदाई भी पूरी नहीं की गई. जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो विपक्षी द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और विपक्षी के खिलाफ अवैध खनन करने का मुकदमा दर्ज किया जाए.

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