नैनीताल:नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय एक रेप आरोपित को एक नाबालिग से शादी करने के लिए छह सप्ताह की जमानत दे दी है. नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. नाबालिग का आरोपी के साथ का एक बच्चा है.
ये था पूरा मामला: जब कथित दुष्कर्म की ये घटना हुई तो उस वक्त लड़की 15 साल की थी. सितंबर 2021 में उसे एक बच्चा हुआ. जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह अभी 17 साल की है. उसके परिवार ने अदालत में कहा कि वह 18 साल से ऊपर की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी चंपावत निवासी आरोपी से हो.
विवाह प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश: जमानत देते समय, हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद विवाह का प्रमाण उनके सामने पेश किया जाना चाहिए. आरोपी को रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश भी आरोपी को दिया गया है. 25 जनवरी को अपने आदेश में, एचसी ने कहा, "कुछ स्थितियां हैं जो प्रकृति में अपरिवर्तनीय हैं, खासकर जब पीड़िता पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी है".