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HC पहुंचा आयकर रिटर्न जमा करने का मामला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को दिए निर्देश - आयकर रिटर्न न्यूज

आयकर रिटर्न भरने की तिथि आगे बढ़ाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्यावेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास ले जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से कोरोना महामारी को लेकर विचार करने को कहा है.

Nainital High Court
Nainital High Court

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Published : Jan 18, 2021, 4:26 PM IST

नैनीताल:आयकर रिटर्न जमा करने की की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है. इस साल आयकर रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्यावेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास ले जाने के निर्देश दिए हैं. वही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर कोविड महामारी को देखकर विचार करें.

बता दें, देहरादून की चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके तमाम प्रत्यावेदनों के बावजूद आयकर विभाग ने चार्टर्ड एकाउंटेंट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई है, जबकि अभी लोग कोरोना महामारी के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट से मिलने के लिए कतरा रहे हैं.

इस संबंध में आयकर विभाग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयकर रिटर्न की तिथि बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की थी और गुजरात हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को खारिज कर दी थी, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय अलग मामले में है और उस आदेश में भी याचिकाकर्ताओं से आयकर विभाग के समक्ष प्रत्यावेदन देने के लिए कहा गया है.

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अब मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्यावेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास ले जाने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार कर उसका निस्तारण करें.

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