नैनीतालःउत्तराखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कोविड अस्पताल हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल, एम्स ऋषिकेश में 25 फीसदी अतिरिक्त डॉक्टर व नर्स की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट, इंफोर्समेंट यूनिट भी स्थापित करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है. जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति ठीक करने के आदेश दिए थे.