नैनीतालःकाशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना राशि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह जुर्माना काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में पूर्व में दिए आदेश का पालन न करने पर लगाया है. वहीं, हाईकोर्ट ने एसडीएम समेत अन्य विपक्षियों को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही उन्हें 20 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है.
दरअसल, काशीपुर के बरखेड़ा पांडे गांव के पूर्व प्रधान सरफराज ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बरखेड़ा पांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है. इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. साथ ही गैर कानूनी ढंग से सीलिंग की भूमि को बेच भी दिया है. शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि, सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं हो सकती है.
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