नैनीतालः रुड़की के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद उपजे बवाल से जुड़ी एक शिकायत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कल स्वत संज्ञान लिया था. जिस पर आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की. खंडपीठ ने हरिद्वार एसएसपी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. बीती रोज कोर्ट ने इनसे घटना का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
गौर हो कि बीते रोज यानी 15 मई को रुड़की की एक छात्रा नगमा कुरैशी ने मुख्य न्यायधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक शिकायत की. जिसमें नगमा का कहना था कि रुड़की के बेलड़ा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई. जिसकी वजह से वहां तनाव का माहौल हो गया और भीड़ ने लोगों के साथ मारपीट की. साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया. मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही घायलों के इलाज के लिए थाने से उन्हें पर्ची दे रही है. जिसकी वजह से अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है.
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