नैनीतालःएनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इसके बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य ठहराया है. ऐसे में बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. अब डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन धारी अभ्यर्थी ही भर्ती में शामिल हो सकेंगे.
दरअसल, डीएलएड धारी अभ्यर्थी विनिमय मल्ल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड योग्यता धारकों को रोका जाए, जो उक्त अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं.
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