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हाई कोर्ट से मेडिकल एसोसिएशन को झटका, जेनरिक दवा लिखने और जबरन  टेस्ट न कराने का फैसला बरकरार - Nainital High Court

नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश भर के अस्पतालों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आदेश दिये थे,  कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों को सिर्फ जेनरिक दवा ही लिखेंगे और मरीजों को जबरन मेडिकल टेस्ट के लिये नहीं कहेंगे.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Feb 16, 2019, 10:36 AM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बडा झटका लगा है, नीताल हाई कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें कोर्ट ने पूर्व मे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मरीजों के दवा के पर्चे मे जेनरिक दवा लिखने और जबरन मेडिकल टेस्ट न कराने के आदेश दिये. वहीं कोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी दिए हैं कि इस मामले मे कोई भी पुन:विचार याचिका दायर नहीं की जायगी.


बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश भर के अस्पतालों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आदेश दिये थे, कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों को सिर्फ जेनरिक दवा ही लिखेंगे और मरीजों को जबरन मेडिकल टेस्ट के लिये नहीं कहेंगे. जिसको लेकर पूर्व मे कोर्ट ने हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिवीयू याचिका को खारिज कर चुकी है. हिमालयन इंस्टीट्यूट की रिवीयू याचिका के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पुन: विचार याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कोर्ट से कहा था कि मरीज को कौन सी दवा देनी है ये चिकित्सकों के विवेक पर निर्भर है.

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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया. वहीं एसोसिएशन के पास अब केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन,ओर न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की खण्ड पीठ मे हुई.

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