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उत्तराखंडः हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 साल के बीएड पाठ्यक्रम की इजाजत नहीं

सरकार कॉलेजों को एनओसी प्रमाण पत्र नहीं दे रही है जिस वजह से उत्तराखंड में कॉलेज 4 साल का B.Ed कराने में असफल हो रहे हैं.

फाइल फोटो

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Published : Jul 30, 2019, 11:54 PM IST

नैनाताल:प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 4 साल का बीएड करने का सपना देखने वाले छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि राज्य में 4 साल के बीएड को शुरू नहीं किया जाएगा. एकलपीठ ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर दोबारा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी.

दरअसल, जसपुर के श्री साईं शिक्षण संस्थान ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार 12वीं पास के बाद छात्रों को 4 साल का B.Ed कोर्स कराने जा रही थी. लेकिन उत्तराखंड के निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है. जिसके कारण बीएड करने वाले विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों ने सरकार से इस मामले में एनओसी मांगी थी, लेकिन सरकार से किसी भी शिक्षण संस्थान को एनओसी प्राप्त नहीं हुई. जिसके चलते इस साल उत्तराखंड में 4 साल के बीएड पाठ्यक्रम को शुरु नहीं किया जाएगा.

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