नैनीताल:औली में हो रही गुप्ता बंधुओं के बेटों की 200 करोड़ की रॉयल शादी पर रोक लगाने से नैनीताल हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम चमोली को शादी की निगरानी करने के आदेश दिए. साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी शादी की निगरानी करने को कहा है.
हाई कोर्ट ने गुप्ता परिवार को 3 करोड़ रुपये 22 जून से पहले दो किश्तों में सरकार के पास जमा कराने का आदेश भी दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान गुप्ता परिवार ने कोर्ट को बताया कि शादी में केवल 150 लोग शामिल होंगे. कोर्ट ने शादी की रिपोर्ट 8 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए हैं.
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दरअसल, चमोली निवासी अधिवक्ता आरक्षित जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली में उद्योगपतियों की बेटो की शादी 18 से 22 जून को होने जा रही है. जिसमें मेहमानों को लेकर आने और जाने के लिए करीब 15 से 20 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है. इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गये पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में बुग्याल आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था, लिहाज शादी में रोक लगाए जाये ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके.
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बता दें कि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में 200 करोड़ रुपये से हो रही हाई प्रोफाइल शादी पर पहले हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. हाई कोर्ट ने पर्यावरण को होने वाली संभावित हानि की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश देते गुप्ता बंधुओं को दिए थे और औली में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर रोक लगा दी थी.