नैनीताल: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विभाग ने एतियात बरतनी शुरू कर दी है. कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार संगल के आदेश पर हाईकोर्ट 19 अप्रैल तक बंद रहेगा. इसके बाद भी सभी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी.
रजिस्ट्रार विजिलेंस ने आपने आदेश में कहा कि बंद रहने के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाएगा. 19 अप्रैल के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो सभी कर्मचारियों को RTPCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. बिना RTPCR रिपोर्ट दिखाए किसी को भी कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही 52 साल से अधिक के कर्मचारियों के कोर्ट आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कोर्ट में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को काम पर आने के आदेश दिए है.