नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने जसपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका के नोटिस को निरस्त कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि वो फिर से मौके का मुआयना करे. इसके बाद भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे विधि अनुसार निस्तारित करे.
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले में जसपुर निवासी मोहम्मद यासीन ने नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी. उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि उन्होंने नालों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं किया है. जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है, वे दुकानें नगर पालिका द्वारा ही किराए पर दी गई हैं. वहीं, नोटिस देने से पहले नगर पालिका ने व्यापारियों की बातें भी नहीं सुनीं.