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शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नाम हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रणव पंड्या समेत उनकी पत्नी का नाम याचिका से हटाने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Jan 5, 2021, 3:30 PM IST

नैनीतालः हाईकोर्ट से हरिद्वार शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या समेत उनकी पत्नी शैल बाला को अनियमितता मामले पर बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रणव पंड्या समेत उनकी पत्नी का नाम याचिका से हटाने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, शांतिकुंज हरिद्वार के पूर्व कर्मचारी मनमोहन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जब से प्रणव पंड्या एवं शैल बाला पंड्या शांतिकुंज, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के प्रमुख बने हैं. तब से इन संस्थानों में अनियमितता और असंतोष व्याप्त है. इतना ही नहीं जब से प्रणव पंड्या शांतिकुंज के प्रमुख बने हैं, तब से शांतिकुंज में करीब 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली है या उनको मरवा दिया गया है.

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लिहाज शांतिकुंज में हुई लोगों की मौत और अनियमितता की जांच की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शांतिकुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला का नाम हटाकर याचिकाकर्ता को संशोधित प्रार्थनापत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि प्रणव पंड्या के खिलाफ शांतिकुंज में नाबालिक के साथ दुष्कर्म और शांतिकुंज में 8 नवंबर 2011 को हवन के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 67 लोगों के घायल होने का भी आरोप है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इसका भी हवाला दिया है. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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